Bihar Vridhjan Pension Yojana: बिहार सरकार के द्वारा राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बिहार वृद्धजन पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को वृद्धावस्था में 400 से लेकर 500 रुपये तक का पेंशन का राशि प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत पेंशन की राशि प्राप्त करने के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया क्या है इत्यादि विस्तार पूर्वक प्रदान कर रहे हैं इसलिए आप लोग इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
Bihar Vridhjan Pension Yojana
बिहार सरकार के द्वारा बिहार वृद्धजन पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष के बुजुर्ग नागरिकों को 400 रुपये एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग नागरिकों को 500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाती है. इस योजना के माध्यम से राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को वृद्धावस्था में अपनी दैनिक आवश्यकता को पूरा करने में वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त होता है।
जानिए योग्यता
आवेदक को बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
आवेदक का उम्र 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
अभी तक पहले से किसी अन्य सरकारी योजना या पेंशन का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
योजना के लिए जरूरी कागजात
आधार कार्ड
पहचान पत्र
आयु प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर।
योजना के लिए कैसे करें अप्लाई?
सबसे पहले आप लोगों को बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा ।
आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
इसके बाद आप लोगों को आधार नंबर डालकर ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करना होगा।
उसके बाद इस योजना का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
आवेदन फार्म में मांगी कैसे की जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
सभी आवश्यक दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
आवेदन फार्म को सबमिट का बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना होगा।