Harkhand Mukhyamantri Vidhwa Punar Vivah Yojana: झारखंड सरकार के माध्यम से राज्य में झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की गई है। जिसके अंतर्गत राज्य के विधवा औरतों को विवाह करने के लिए सरकार के द्वारा 200000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि आप एक विधवा औरत हैं और झारखंड में रहती हैं तो आप योजना का लाभ उठा सकते है। इसके बारे में हम आर्टिकल में पूरा विवरण देंगे।
Jharkhand Mukhyamantri Vidhwa Punar Vivah Yojana
झारखंड सरकार के माध्यम से राज्य में विधवा औरतों के जीवन को बेहतर करने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की गई है। जिसके तहत राज्य के विधवा औरतों को दोबारा से विवाह करने के लिए सरकार के द्वारा ₹200000 की आर्थिक अनुदान प्रदान किए जाएंगे।
Jharkhand Mukhyamantri Vidhwa Punar Vivah Yojana लाभ लेने की योग्यता
झारखण्ड निवासी विधवा महिलाएं पात्र होंगे।
न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए
आवेदक महिला किसी प्रकार से सरकारी नौकरी ना करती हो।
आवेदक महिलाएं आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
विधवा महिला के वार्षिक इनकम 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
Jharkhand Mukhyamantri Vidhwa Punar Vivah Yojana आवेदन हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट
आधार कार्ड।
आय प्रमाण पत्र।
जातिप्रमाण पत्र।
निवास प्रमाण पत्र।
राशन कार्ड।
बैंक अकाउंट।
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
दूसरे विवाह का प्रमाण पत्र।
पासपोर्ट साइज फोटो।
मोबाइल नंबर।
Jharkhand Mukhyamantri Vidhwa Punar Vivah Yojana के लिए आवेदन कैसे करें
झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपके नजदीकी बाल विकास और सामाजिक कल्याण विभाग में जाना होगा। वहां से आप योजना संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। इसके बाद जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी उसका विवरण देंगे’ और सभी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आवेदन के साथ अटैच करेंगे। इस तरीके से आप योजना में आवेदन कर सकते है। योजना का फायदा प्राप्त करने के लिए आपको देर नहीं करनी चाहिए, जिससे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.