Delhi Metro Fine: दिल्ली मेट्रो भारत में सबसे बड़ी मेट्रो में से एक है। इसमें रोजाना करोड़ों लोग ट्रैवेल करते हैँ, इसकी स्थापना वर्ष 2002 में दिल्ली के दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन यानि कि डीएमआरसी के द्वारा स्थापना कि गई थी। पहली मेट्रो रेड लाइन दिल्ली में चली थी। वहीं, अब 400 किलोमीटर के पूरे एरिया को कवर करती है। दिल्ली के एनसीआर के लोगों के लिए दिल्ली कि मेट्रो कितनी ज्यादा अहमियत रखती है, ये बताने कि जरूरत शायद ही हमें हों।

मेट्रो में ट्रेवल करने के लिए डीएमआरसी ( DMRC) यानि कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के द्वारा कुछ नियम कानून बनाए गए हैँ। जो कि दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होते हैँ। अगर इन नियमों को कोई नहीं मानता है तो डीएमआरसी इनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। दिल्ली मेट्रो में इस गलती पर लगता है सबसे अधिक जुर्माना। अगर आप नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैँ:

बिना किसी वजह के इमरजेंसी अलार्म का यूज़ करना पड़ सकता है भारी:

दिल्ली कि मेट्रो में सफर करने के लिए डीएमआरसी ने यात्रियों के लिए कई गंभीर नियम कानून बनाए हैँ। इन्हें मानना यात्रियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर किसी यात्री कि अचानक से तबियत खराब हो जाती है, या वे एकदम से बेहोश हो जाता है ऐसे मेंअलार्म को बजाया जा सकता है। लेकिन अगर हंसी मज़ाक के लिए केवल इसे बजाया तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर इसे ऐसा किया गया तो 10 हजार रुपये ( Ten Thousand Rupees) का जुर्माना तक भुगतना पड़ सकता है।

इसके अलावा और भी कई सारे नियम कानून बनाए गए हैँ जैसे कि बिना टिकट ट्रैवेल करने के 50 रुपये का जुर्माना देना होता है। अगर फर्श पर बैठते हैँ तो 200 रुपये तक जुर्माना  भरना पड़ सकता है। महिला कोच में या आरक्षित कोच में व्यक्ति पाए जाते हैँ तो 250 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

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