अगर आप करदाता हैं तो फिर बड़ी राहत मिलने जा रही है, जिसके कुछ नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया गया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने अब करदाताओं के लिए इनकम से जुड़े नियमों में बदलाव करने के लिए नोटिफाई करने का फैसला लिया गया है. इससे सैलरीड कर्मचारी के लिए कलेक्ट किए जा चुके टीसीएस या डिडक्ट किए जा चुके टीडीएस का क्रेडिट क्लेम करना बहुत ही आसान हो जाएगा.
इन बदलावों के चलते नाबालिगों के टीसीएस क्रेडिट क्लेम पैरेंट्स भी कर सकते हैं. वित्त मंत्रालय की तरफ से यह बड़ी जानकारी दी गई है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है. नियमों में किया बदलाव किए गए हैं, आप नीचे आराम से जान सकते हैं.
वित्त मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी
वित्त मंत्रालय ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि आईटी एक्ट 1961 के सेक्शन 192 के सब सेक्शन 2बी को फाइनेंस एक्ट 2024 के संशोधित करने का फैसला लिया गया है. इससे सैलरीड कर्मचारी के मामले में टैक्स डिडक्शन के लिए किसी भी टीडीएस या टीसीएस को चैप्टर XVII B या चैप्टर XVII-BB में शामिल करने की तैयारी पूरी तरह से चल रही है.
मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रूल्स 1962 में संशोधन करने का फैसला लिया गया है. फॉर्म नंबर 12बीएए पेश किया गया है. वहीं, इस एक्ट के सेक्शन 192 के सब सेक्शन 2B के तहत जरूरी जानकारी का प्रेस्क्राइब्ड स्टेटमेंट होगा। प्रत्येक कर्मचारी को अपनी कंपनी से जानकारी शेयर करनी होगी, जो सेक्शन 192 के अंतर्गत पेंमेंट्स के लिए जिम्मेदार होगा. कर्मचारी को दी गई जानकारी के आधार पर सैलरी पर TDS डिडक्ट करने का काम किया जाएगा.
टैक्सपेयर्स को मिलेगा फायदा
मंत्रालय की तरफ से जो बदलाव किया गया है, इससे करदाताओं को अपनी इनकम टैक्स देनदारी कम करने में पूरी सहायता मिलेगी. इसके साथ ही टीसीएस TCS पेमेंट करने वाले कलेक्टी अंदर की बात को टैक्स कलेक्ट करने वाले बैंक या दूसरे संस्थान के पास डिक्लेरेशन देने की जरूरत होगी.
इसमें यह बताने की जरूरत होगी कि टीसीएस दूसरे व्यक्ति के PAN पर क्रेडिट किया जाए। ऐसे डिक्लेरेशन में उस व्यक्ति के नाम, पते और PAN की जानकारी देनी होगी.